
हाईकोर्ट।
20 अक्टूबर 2024 को UKSSSC ने 2000 पदों के लिए जारी विज्ञप्ति की थी
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पुलिस भर्ती की आयु सीमा (एज लिमिट) को लेकर चल रही सुनवाई के बारे में नवीनतम जानकारी के अनुसार, यह मामला 2000 कांस्टेबल पदों पर भर्ती से संबंधित है, जिसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 20 अक्टूबर 2024 को विज्ञप्ति जारी की थी। इस भर्ती में आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने तर्क दिया है कि 8 साल बाद आई इस भर्ती के कारण वे ओवरएज हो गए हैं। इसलिए, आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
7 मार्च 2025 को हाईकोर्ट की एकलपीठ (न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल) ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन परिणाम घोषित करने से पहले कोर्ट की मंजूरी लेने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती में पुराने रिक्त पद (2021-22 और 2022-23) भी शामिल हैं, इसलिए आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जानी चाहिए, जैसा कि अन्य राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश) में किया गया है।
कोर्ट का अंतिम फैसला अभी बाकी है, और यह भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा असर डाल सकता है। नवीनतम अपडेट के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें।