
UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTIONS
उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर सभी अड़चन दूर हो गई है. चुनाव कार्यक्रमों पर लगी सभी रोक हटी.
देहरादून। त्तराखंड पंचायत चुनाव में डबल वोटर लिस्ट (नगर निकाय और पंचायत दोनों की मतदाता सूची में नाम) वाले व्यक्तियों के संबंध में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन व्यक्तियों का नाम दो अलग-अलग मतदाता सूचियों में दर्ज है, वे पंचायत चुनाव में न तो मतदान कर सकते हैं और न ही उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यह उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन करता है। यह नियम “एक व्यक्ति, एक मत” के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।

UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION 2025 – हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के उस सर्कुलर पर भी रोक लगा दी है, जिसमें डबल वोटर लिस्ट वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने और मतदान करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने हालांकि मौजूदा चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फिर भी, यह मुद्दा निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती बना हुआ है।

UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION 2025 – वर्तमान स्थिति (14 जुलाई 2025):
- राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले में असमंजस में है और हाईकोर्ट में 14 जुलाई 2025 को दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है, जिसमें आयोग अपना पक्ष रखेगा।
- अनुमान के अनुसार, उत्तराखंड में 20-30% मतदाता और 100 से अधिक प्रत्याशी दोहरी मतदाता सूची में शामिल हैं।
- आयोग ने प्रतीक (सिंबल) आवंटन की प्रक्रिया को भी 14 जुलाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया है, ताकि कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार किया जाए।

UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION 2025 – डबल वोटर लिस्ट वाले व्यक्तियों के लिए स्थिति अभी अनिश्चित है। हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि ऐसे मतदाता और प्रत्याशी चुनाव में भाग ले सकेंगे या नहीं। फिलहाल, कोर्ट का आदेश सख्त है, और दोहरी मतदाता सूची में नाम होने को गैरकानूनी माना गया है। यदि आपका नाम दोहरी सूची में है, तो सुझाव है कि आप अपने जिला निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क करें और मतदाता सूची में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएं, जैसे कि फॉर्म 8 भरकर नाम या पते में सुधार करवाना।