
नगर निगम, देहरादून
देहरादून। नगर निगम देहरादून क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब ट्रेड लाइसेंस के लिए अधिक शुल्क देना होगा. 1998 में देहरादून नगर निगम बनने के बाद से इन 27 सालों के भीतर ट्रेड लाइसेंस संबंधित नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. जिसके चलते न सिर्फ ट्रेड लाइसेंस शुल्क काफी कम है बल्कि तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी ट्रेड लाइसेंस के दायरे से बाहर हैं. जिसको देखते हुए देहरादून नगर निगम उपविधि (bye-laws) को लागू करने संबंधित प्राथमिक नोटिफिकेशन जारी दी है. इस उपविधि में न सिर्फ छूटे हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है बल्कि ट्रेड लाइसेंस की दरों में भी संशोधन किया गया है.
TRADE LICENSE UTTARAKHAND – वर्तमान में, व्यापार लाइसेंस शुल्क देहरादून नगर निगम या अन्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो व्यापार के प्रकार (जैसे, किराना, रेस्तरां, होटल) और स्थान पर आधारित होता है। यदि आप किसी विशिष्ट व्यापार लाइसेंस (उदाहरण के लिए, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, खाद्य लाइसेंस, या अन्य) के बारे में पूछ रहे हैं, तो कृपया अधिक विवरण प्रदान करें ताकि मैं सटीक जानकारी दे सकूं।
आप नवीनतम जानकारी के लिए देहरादून नगर निगम की वेबसाइट या उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाँच कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, मैं आपके लिए विशिष्ट जानकारी खोज सकता हूँ यदि आप और विवरण साझा करते हैं।
TRADE LICENSE UTTARAKHAND – ट्रेड लाइसेंस के लिए प्रस्तावित शुल्क
वेडिंग प्वाइंट, बैंक्वेट हॉल, होटल लॉजिंग की श्रेणी में पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए 25 हजार से दो लाख रुपए तक शुल्क प्रस्तावित है. इसके बाद हर साल लाइसेंस रिन्यू के लिए 10 हजार से 50 हजार तक की शुल्क होगी.
अस्पताल, नर्सिंग होम से जुड़ी ट्रेड श्रेणी में बेड संख्या के अनुसार पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए 25 हजार से एक लाख तक प्रस्तावित है. इसके बाद हर साल लाइसेंस रिन्यू के लिए 10 हजार से 50 हजार तक की शुल्क होगी.
प्राइवेट क्लीनिक, मेडिकल शॉप श्रेणी में पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए 15 हजार से 50 हजार तक प्रस्तावित है. इसके बाद हर साल लाइसेंस रिन्यू के लिए 8 हजार से 30 हजार तक की शुल्क होगा.
पशु क्रय-विक्रय, पशु क्लीनिक, पशु अस्पताल श्रेणी में पहली बार रजिस्ट्रेशन पर 10 से 15 हजार का शुल्क है. हर साल रिन्यू के लिए 5 हजार से 8 हजार रखा गया है.
आबकारी व्यवसाय श्रेणी में पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए 10 हजार से एक लाख रुपये तक का शुल्क तय है. हर साल रिन्यू के लिए 5 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक दर प्रस्तावित है.
मॉल स्वामियों के लिए मॉल के भवनकर की सालाना मूल्यांकन दर का 0.5 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा. लाइसेस रिन्यू के लिए 50 हजार रुपये की दर प्रस्तावित है.