
PMAY-U
जिन लोगों के पास अपना आवास नहीं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
हल्द्वानी। अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो आपको केंद्र सरकार घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U) के तहत 2 लाख 75 हजार की आर्थिक सहायता दे रही है. योजना के तहत पहले मकान बनाने के लिए ₹200000 के आर्थिक सहायता दिए जाते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 275000 कर दिया है. योजना के लाभ देने के लिए आपके पास अपनी भूमि होनी चाहिए. आपकी वार्षिक आय सालाना ₹300000 से कम होनी चाहिए.
PRIME MINISTER URBAN HOUSING SCHEME – योजना में वही पात्र माने जाएंगे, जिन्हें पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना में आवास नहीं मिले हैं. हल्द्वानी नगर निगम के नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हल्द्वानी नगर निगम पात्र लोगों का आवेदन ले रहा है. योजना के तहत लाभार्थी हल्द्वानी नगर निगम कार्यालय में आकर आवेदन कर सकता है. उन्होंने बताया कि आवेदक के पास अपना रजिस्टर्ड भूमि होना चाहिए साथ ही वह 1 सितंबर 2024 से पहले उत्तराखंड में निवास करता हो.

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लोगों के लिए महत्वाकांक्षी योजना चल रही है. जिन लोगों के पास अपना आवास नहीं है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. योजना के तहत लोग लाभ भी उठा रहे हैं. योजना के तहत अब मकान बनाने के लिए धनराशि को बढ़ाकर 275000 कर दिए गए हैं. आवेदक के पास अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक का खाता होना जरूरी है. उन्होंने बताया हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 750 लाभार्थी योजना के लाभ उठा चुके हैं. वर्तमान समय में 221 आवेदन का डीपीआर तैयार किया गया है. शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त होते ही अन्य लाभार्थियों को आवास के लिए रकम भुगतान किया जाएगा.
यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घर/भूमि का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है. इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग श्रेणियों से संबंधित अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जाती है.

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U) क्या है?
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना है। यह योजना “सभी के लिए आवास” (Housing for All) मिशन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना था, जिसे अब PMAY-U 2.0 के तहत 2024-2029 तक बढ़ाया गया है।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
- आर्थिक सहायता:
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS): EWS/LIG/MIG श्रेणियों के लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC): EWS श्रेणी के लिए ₹1.5 लाख तक की केंद्रीय सहायता व्यक्तिगत घर निर्माण/विस्तार के लिए।
- किफायती आवास परियोजना (AHP): EWS के लिए ₹1.5 लाख प्रति घर की सहायता, जिसमें परियोजना में कम से कम 35% घर EWS के लिए होने चाहिए।
- अन्य सुविधाएं: घरों में शौचालय, बिजली (सौभाग्य योजना), पानी, और रसोई गैस (उज्ज्वला योजना) जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं।
- PMAY-U 2.0: अगले 5 वर्षों (2024-2029) में 1 करोड़ शहरी परिवारों को ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य।
पात्रता मानदंड:
- आय सीमा:
- अन्य शर्तें:
लाभ कैसे लें?
- आवेदन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन:
- आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं।
- “Citizen Assessment” में “Apply Online” चुनें।
- आधार नंबर, नाम, और अन्य विवरण दर्ज करें।
- OTP सत्यापन के बाद फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन की स्थिति को पोर्टल पर ट्रैक करें।
- ऑफलाइन आवेदन:
- ऑनलाइन आवेदन:
- सब्सिडी प्रक्रिया:
- लाभार्थी सूची जांच:
- हेल्पलाइन: PMAY टोल-फ्री नंबर (1800-11-3377, 1800-11-3388, 1800-11-6163) पर संपर्क करें।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण (ITR, हलफनामा, वेतन पर्ची)
- बैंक खाता पासबुक
- निवास प्रमाण
- जाति प्रमाण (SC/ST/OBC के लिए, यदि लागू)
- भूमि स्वामित्व दस्तावेज (BLC के लिए)
महत्वपूर्ण बातें:
- आवेदन निःशुल्क है।
- आवेदन की अंतिम तिथि दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई है।
- सही दस्तावेज और पात्रता की जांच के बाद ही लाभ मिलता है।
उदाहरण: यदि आप MIG-II श्रेणी में हैं और ₹50 लाख का घर खरीदते हैं, तो ₹12 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी मिल सकती है, जिससे आपकी EMI कम होगी।

यदि आपके पास और सवाल हैं, तो कमेंट करें या PMAY हेल्पलाइन से संपर्क करें