Buying a Property – आजकल दिल्ली-एनसीआर समेत देश के ज्यादातर बड़े शहरों में मकान, फ्लैट और जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं. ऐसे में लोग पुराने घरों का रुख कर रहे हैं.
अगर आप भी किसी व्यक्ति से पुरानी संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड को खंगाल लेना समझदारी का काम है. लेकिन, बड़ा सवाल ये उठता है कि ये काम आसानी से कैसे निपटाया जाए?
Buying a Property – ज्यादातर लोगों को संपत्ति खरीदते समय सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि मकान, फ्लैट या जमीन वैध या नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो संपत्ति खरीद रहे हैं, वो अवैध जमीन पर खड़ी हो और भविष्य में सरकार उसे जब्त कर ले. इसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत पुरानी संपत्ति को खरीदने के दौरान आती है. इसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका रिकॉर्ड खंगाल लें. ऑनलाइन के मौजूदा दौर से पहले यह काम बेहद मुश्किल होता था.
अचल संपत्ति के रिकॉर्ड खंगालने के लिए आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे. अब अचल संपत्ति के सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने लगे हैं. अब आप 50 या 100 साल पुरानी संपत्ति के दस्तावेज भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं.
राजस्व विभागों ने लॉन्च कर दिए हैं आधिकारिक पोर्टल
अब जमीन का पुराना रिकॉर्ड देखने के लिए सभी राज्यों के राजस्व विभागों ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं. आप अपने राज्य के भूलेख पोर्टल पर जाएं और संपत्ति का 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी खंगाल सकते हैं. इसके लिए आपको जमीन का नाम, खसरा नंबर, खाता संख्या, जमाबंदी नंबर पता होना चाहिए.
अगर आप ऑनलाइन मीडियम के जरिये रिकॉर्ड नहीं निकाल सकते हैं तो आप संपत्ति के पुराने वैध दस्तावेज ऑफलाइन तरीके से भी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको राजस्व विभाग के कार्यालय जाना है. फिर विभाग के संबंधित अधिकारी से भूमि का रिकॉर्ड देखने के लिए आवेदन फॉर्म हासिल करके पूछी गई सभी अहम जानकारियां भरनी होंगी. इसके बाद तय शुल्क को संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा. इसके बाद विभाग के अधिकारी आपको जमीन के पुराने दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध करा देंगे