नई टिहरी। खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रयोगशाला में जांच में श्रीराम हल्दी पाउडर में मिलावट पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी, एडीएम केके मिश्रा की अदालत ने विक्रेता और निर्माता कंपनी पर 60 हजार का जुर्माना लगाया है। प्रयोगशाला जांच में श्रीराम हल्दी पाउडर में स्टार्च की मात्रा पाई गई है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने वर्ष 2021-22 में चेकिंग अभियान के दौरान नरेंद्रनगर के कुमारखेड़ा की एक किराना की दुकान से संदेह के आधार पर श्रीराम हल्दी पाउडर का सैंपल भरा था, जिसे जांच के लिए रुद्रपुर प्रयोगशाला को भेजा गया था। जांच में हल्दी पाउडर में स्टार्च की मात्रा ज्यादा पाई गई।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने न्याय निर्णायक अधिकारी, एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। बीते दिन मामले की सुनवाई करते हुए एडीएम केके मिश्रा की अदालत ने इसे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ माना। कोर्ट ने महालक्ष्मी जनरल स्टोर कुमारखेड़ा नरेंद्रनगर के अंकित कर्णवाल पर 10 हजार और निर्माता कंपनी श्रीराम इंडस्ट्रीज बी-181, आईजीएस खारा, बीकानेर पर 50 हजार कुल 60 हजार का जुर्माना लगाया है।