
भाजपा के विधायक आदेश चौहान
देहरादून। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने 26 मई 2025 को एक साल की सजा सुनाई। मामला 2018 का है, जब आदेश चौहान पर उनकी भतीजी के पति मनीष के साथ पुलिस हिरासत में मारपीट करने का आरोप लगा था। शिकायत के अनुसार, मनीष को पुलिस ने हिरासत में लिया था, और विधायक के कहने पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। इस मामले में सीबीआई ने जांच की, क्योंकि इसमें पुलिसकर्मियों की भूमिका भी शामिल थी।
कोर्ट ने आदेश चौहान के साथ-साथ दो पुलिसकर्मियों, दिनेश और राजेंद्र, तथा विधायक की भतीजी को भी दोषी ठहराया। एक अन्य आरोपी पुलिसकर्मी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। सीबीआई कोर्ट ने सभी दोषियों को एक साल की सजा और जुर्माना सुनाया। यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा, क्योंकि इसमें एक जनप्रतिनिधि और पुलिस की मिलीभगत का आरोप था।
इस मामले में कुछ पांच आरोपी थे. सबसे पहला नाम आरके चमोली का था, जिनकी कुछ समय पहले मौत हो गई. दो पुलिस वाले है. विधायक और उनकी भांजी दीपिका है. इस केस में कुछ सेक्शन में तो आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है और कुछ में सजा सुनाई गई है.
इस मामले में विधायक और उनकी भांजी को 6 महीने की सजा हुई है जबकि पुलिसकर्मियों को एक साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है हालांकि सजा सुनाई जाने के बाद इन्हें जमानत मिल गई.