
ANKITA BHANDARI CASE
कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की अगली सुनवाई तारीख 30 मई को होगी.
पौड़ी। अंकिता भंडारी मर्डर केस उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गंगा-भोगपुर में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में 18 सितंबर 2022 को हुई एक सनसनीखेज घटना है। अंकिता भंडारी (11 नवंबर 2003 – 18 सितंबर 2022), जो रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं, की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। उनके शव को चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था, जिसे पांच दिन बाद बरामद किया गया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, रिजॉर्ट का मालिक और एक बीजेपी नेता का बेटा, सहित अन्य आरोपियों पर हत्या और छेड़छाड़ के आरोप हैं।
ANKITA BHANDARI CASE – 2 साल 8 महीने की सुनवाई के बाद, कोटद्वार की एक अदालत ने 19 मई 2025 को ट्रायल पूरा कर लिया। जिला जज रीना नेगी की अध्यक्षता में अंतिम तर्क सुने गए, और फैसला 30 मई 2025 को सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान 47 गवाहों की जांच की गई, और कुल 100 गवाह बनाए गए थे, जिनमें से 49 की गवाही हो चुकी है। आरोपियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। परिवार और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले एक “वीआईपी” को विशेष सेवाएं देने का दबाव था, जिसके इनकार पर उनकी हत्या की गई। हालांकि, इस “वीआईपी” की पहचान और इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में मामले को कोटद्वार से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई जांच की मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद जनता और विपक्ष ने देरी और दबाव के आरोप लगाए हैं।
विवाद और दावे: रिजॉर्ट को जेसीबी से गिराने का आदेश स्थानीय बीजेपी विधायक और एसडीएम ने दिया था, जिससे सबूत मिटाने का आरोप लगा। अंकिता के परिवार ने दावा किया कि उन्होंने एक “वीआईपी” का नाम डीएम को सौंपा था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट और कुछ गवाहों के बयानों को चार्जशीट में शामिल न करने पर भी सवाल उठे हैं।
वर्तमान स्थिति: मामला अभी भी संवेदनशील है, और जनता में न्याय के लिए आक्रोश बना हुआ है। फैसले की तारीख (30 मई 2025) का इंतजार है, जो इस हाई-प्रोफाइल केस में महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है।