
देहरादून। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में आज कुत्तों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए, जो काफी सख्त हैं. डॉग लवर्स को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा जुर्माना लग सकता है:
पंजीकरण अनिवार्य: पालतू कुत्तों का देहरादून नगर निगम में पंजीकरण कराना जरूरी है। सामान्य कुत्तों के लिए पंजीकरण शुल्क 500 रुपये और खतरनाक नस्लों के लिए 2500 रुपये है। बिना पंजीकरण के कुत्ता पालने पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
प्रति घर कुत्तों की संख्या: एक घर में अधिकतम दो कुत्ते पाले जा सकते हैं। इससे अधिक कुत्ते पालने पर नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए जुर्माना लग सकता है।
खतरनाक नस्लों के लिए सख्त नियम: खतरनाक नस्लों (जैसे पिटबुल, रॉटवीलर) के लिए नसबंदी अनिवार्य है। पहली बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये, दूसरी बार 20,000 रुपये और तीसरी बार 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना और एफआईआर दर्ज हो सकती है।
आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी: यदि कोई व्यक्ति आवारा कुत्तों को नियमित रूप से खाना खिलाता है और वह कुत्ता राहगीरों पर हमला करता है, तो खिलाने वाले को मालिक मानकर 1,000 से 2,000 रुपये का चालान हो सकता है।
टीकाकरण और नसबंदी: सामान्य पालतू कुत्तों के लिए टीकाकरण अनिवार्य है, और बिना टीकाकरण के लाइसेंस नहीं मिलेगा। खतरनाक कुत्तों की नसबंदी भी जरूरी है।
आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, आवारा कुत्तों को आश्रय गृह में ले जाने में बाधा डालने पर 2,00,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
इसके साथ ही स्ट्रीट डॉग के आतंक से बचने के लिए नगर निगम बोर्ड बैठक कई निर्णय लिए गए हैं.
- अब कॉलोनियों में खतरनाक स्ट्रीट डॉग, जो आने जाने वाले लोगों को काटते है, उनकी शिकायत पार्षद करेंगे.
- इसके बाद नगर निगम की टीम द्वारा उनका इलाज कराया जाएगा.
- अब नगर निगम वेक्सीनेशन के लिए स्ट्रीट डॉग्स को पांच के बजाय 15 दिन रखेगी.
- इन कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो शांत रहें और वो किसी को न काटें. इसके लिए एनजीओ की मदद ली जाएगी.
- इन कुत्तों को साल में तीन बार टीका लगाया जाएगा.
- अगर पशु प्रेमी स्ट्रीट डॉग को गोद लेना चाहता है तो नगर निगम को एप्लीकेशन देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
- इसके अलावा कुत्तों को रखने के लिए 72 कैनाल को बढ़ाकर 200 करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.
- नगर निगम द्वारा 20 से 25 शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे.
ये है 23 बैन डॉग्स की लिस्ट
- पिटबुल टेरियर (American Pit Bull Terrier)
- अमेरिकन बुलडॉग (American Bulldog)
- डोगो अर्जेंटीनो (Dogo Argentino)
- अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर (American Staffordshire Terrier)
- टोसा इनु (Tosa Inu)
- ब्राजीलियन मास्टिफ (Brazilian Mastif)
- मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग (Central Asian Shepherd Dog)
- कोकेशियान शेफर्ड डॉग (Caucasian Shepherd Dog)
- दक्षिण रूसी ओवचार्का (South Russian Ovcharka)
- बोअरबोएल (Boerboel)
- कांगल (Kangal Shepherd Dog)
- टॉर्नजैक (Tornjak)
- सरप्लानिनैक (Sarplaninac)
- अकिता (Akita)
- मास्टिफ (Mastiff)
- टेरियर्स (Terrier)
- रोडेशियन रिजबैक (Rhodesian Ridgeback)
- वुल्फ डॉग (Wolfdog)
- कैनारियो (Perro de Presa Canario)
- अकबाश (Akbash)
- मॉस्को वॉच डॉग (Moscow Watchdog)
- केन कोर्सो (Cane Corso)
- जापानी टोसा (Japanese Tosa)
शिकायत और निगरानी: नगर निगम ने कुत्ता शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया है, और टोल-फ्री नंबर जल्द जारी होगा। नियमों का पालन न करने वालों पर निगरानी के लिए फील्ड स्टाफ भी बढ़ाया गया है।
इन नियमों का पालन न करने पर नगर निगम सख्त कार्रवाई कर सकता है, जिसमें नोटिस चस्पा करना और कानूनी कार्रवाई शामिल है।
डॉग लवर्स को अपने कुत्तों का पंजीकरण कराने और नियमों का पालन करने के लिए नगर निगम की वेबसाइट या कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।